हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व विधायकों की पेंशन से जुड़े मामले में अहम आदेश देते हुए कहा कि पूर्व विधायकों को उनकी देय पेंशन और बकाया राशि एक माह के भीतर जारी की जाए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि तय समय के भीतर भुगतान नहीं होने पर बकाया राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।https://www.livehindustan.com/himachal-pradesh/high-court-orders-to-release-pensions-and-arrears-with-interest-in-the-interest-of-former-himachal-mlas-201775803973200.html
6% ब्याज के साथ पेंशन और बकाया जारी करें, हिमाचल के पूर्व विधायकों के मामले में HC का आदेश ----…