हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने साफ किया है कि यदि कोई कर्मचारी नई सरकारी नौकरी पाता है तो उसकी पुरानी एडहॉक सेवा को पेंशन, वेतन वृद्धि या अन्य सेवा लाभों में नहीं जोड़ा जा सकता है। क्या है पूरा मामला?https://www.livehindustan.com/himachal-pradesh/himachal-high-court-clarifies-previous-ad-hoc-service-not-be-counted-in-securing-new-job-201783182400506.html
नई नौकरी मिली तो पुरानी एडहॉक सेवा नहीं जुड़ेगी, हिमाचल हाईकोर्ट ने किया साफ ------------------…