मामले में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि नोरात्रु देवी को जुलाई 2011 से काल्पनिक आधार पर नियमित माना जाए, क्योंकि उसी समय उनके साथ के अन्य कर्मचारियों का नियमितीकरण हुआ था।https://www.livehindustan.com/himachal-pradesh/job-secured-after-husband-death-condition-of-transfer-to-distant-location-poses-a-challenge-201784046815156.html
पति की मौत के बाद मिली नौकरी, तबादले की शर्त बनी मुश्किल; HC बोला- मजबूरी को सजा नहीं बना सकते …