हाईकोर्ट ने शख्स की याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि अनुकम्पा नियुक्ति एक राहतकारी व्यवस्था है, लेकिन इससे न्यूनतम योग्यता संबंधी नियमों में छूट नहीं मिलती। उम्मीदवार को पद के लिए तय सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।https://www.livehindustan.com/himachal-pradesh/merely-being-a-family-member-is-not-enough-hc-important-ruling-on-compassionate-appointment-201781884280506.html

केवल परिवार का सदस्य होने मात्र से नौकरी नहीं मिल सकती; अनुकंपा नियुक्ति मामले में HC का महत्वपूर्ण फैसला

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