हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान उन वकीलों को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा जिनकी उंगली पर बार काउंसिल चुनाव की स्याही पहले से लगी है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, पहचान पत्र दिखाने के बाद ऐसे मतदाता मतदान कर सकेंगे और उनके दाहिने हाथ पर नई स्याही लगाई जाएगी।https://www.livehindustan.com/himachal-pradesh/himachal-pradesh-panchayat-elections-lawyers-be-able-to-cast-their-votes-even-marked-ink-201778862035263.html

उंगली पर पहले से लगी होगी स्याही, फिर भी पंचायत चुनाव में वोट डाल सकेंगे वकील; वजह?

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