सिद्धू को 30 साल पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर बरी किया

रोडरेज के दौरान गैर इरादतन हत्या के 30 साल पुराने केस में पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया उन पर एक हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सिद्धू को 3 साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। वहीं, पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखने की दलील दी थी। जस्टिस जे चेलमेश्वर और एसके कौल की बेंच ने 18 अप्रैल को इस पर फैसला रिजर्व रख लिया था।

आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें

from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2IJ1xJd
via

Post a Comment

Previous Post Next Post