
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दो वयस्कों की शादी पर खाप पंचायतों के किसी भी दखल को गैरकानूनी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला एक एनजीओ शक्ति वाहिनी की याचिका पर सुनाया। एनजीओ ने ऑनर किलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2010 में याचिका दायर की थी। इससे पहले मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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