
कावेरी जल विवाद पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को आदेश दिया कि वह अपने बिलिगुंडलू डैम से तमिलनाडु के लिए 177.25 टीएमसी (थाउजेंट मिलियन क्यूबिक) फीट पानी छोड़े। 2007 में कावेरी ट्रिब्यूनल के अवॉर्ड में 192 टीएमसी फीट पानी छोड़ने का ऑर्डर दिया गया था। कोर्ट ने इसमें 14.75 टीएमसी फीट कटौती कर दी। यह विवाद तमिलनाडु-कर्नाटक और केरल के बीच था। तीनों राज्यों ने ट्रिब्यूनल के अवॉर्ड को फरवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने पिछले साल 20 सितंबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। कर्नाटक और तमिलनाडु एक-दूसरे को कम पानी देना चाहते थे, जिससे अपनी जरूरतें पूरी कर सकें।
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