
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने वाले उम्मीदवार को उसकी पत्नी और आश्रितों की आय का स्रोत और सम्पत्तियों का ब्योरा देना जरूरी कर दिया है। अभी तक उन्हें हलफनामे में सिर्फ अपनी चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा देना होता था। जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस एसए अब्दुल नजीर की बेंच ने उत्तर प्रदेश के एनजीओ लोक प्रहरी की पिटीशन पर यह फैसला सुनाया।
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