137 साल पुराने कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला- पानी पर सबका हक

कावेरी जल विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि नदी के पानी पर किसी भी स्टेट का मालिकाना हक नहीं है। कर्नाटक को आदेश दिया कि वह बिलिगुंडलू डैम से तमिलनाडु के लिए 177.25 टीएमसी (थाउजेंड मिलियन क्यूबिक) फीट पानी छोड़े। हालांकि कोर्ट ने तमिलनाडु को मिलने वाले पानी में 14.75 टीएमसी फीट की कटौती की है। यानी अब उसे पहले से 5% कम मिलेगा। वहीं, कर्नाटक के कोटे में 14.75 टीएमसी का इजाफा किया है। यानी उसे अब पहले से 5% ज्यादा पानी मिलेगा।

आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें

from दैनिक भास्कर http://ift.tt/2C2BMRe
via

Post a Comment

Previous Post Next Post

ad